RTI Details

RTI Details of Central Public Information Officer (CPIO) and Appellate Authority

सीपीआईओ को अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर जानकारी की आपूर्ति करनी चाहिए। जहां मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर प्रदान की जानी चाहिए।

एक सार्वजनिक सूचना अधिकारी सूचना के प्रबंधन और इसे मीडिया, जनता, घटना कर्मियों और अन्य संगठनों में प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार होता है। वे निर्बाध, समय पर और पारदर्शी सूचना प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एक संगठन की ओर से कार्य करते हैं।यदि आप अपना अनुरोध लिखने में असमर्थ हैं, तो सीपीआईओ आपको इसे लिखित रूप में कम करने में मदद करेगा। यदि आप विकलांग व्यक्ति हैं, तो सीपीआईओ आपके द्वारा अनुरोधित जानकारी तक पहुंचने में आपकी सहायता करेगा।सीपीआईओ को आरटीआई अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के भीतर आपके द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि सूचना आपके जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो सीपीआईओ को इसे तुरंत या 48 घंटों के भीतर प्रदान करना चाहिए।
यदि सीपीआईओ आपके अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, तो उन्हें अस्वीकृति के कारण, अपील करने की समय अवधि और अपीलीय प्राधिकारी का विवरण प्रदान करना होगा।


S.No. Name Designation Mobile No.
1. Dr. Pratap Kumar Chairman 9234567890
2. Dr. Moh Qasim Khan Member 9542656162
3. Dr. Sanjay Sharma Member 9848547561